हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से नए नियम जारी किए हैं, यदि आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो डबल TDS देना होगा ।
कल से 1 अप्रैल 2021-22 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी ।जिससे लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए नियम जारी किए हैं । जिसका असर आम आदमी पर भी पड सकता है ।फर्म कंपनीयो ने इस नियम के तहत अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है ।इसके लिए आप इनकम टैक्स के नए नियमों की जानकारी रख लें ।
कर विशेषज्ञता सीए श्री गौरव मित्तल ने बताया कि सरकार ने अब आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए नियम काफी सख्त कर दिये हैं ।सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB जोड दिया है,इस सेक्शन के मुताबिक अब ITR file नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दूगना टीडीएस देना होगा ।
जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन लोगों पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा ।बिजनेस टू बिजनेस (BTB) के तहत एक अप्रैल से सभी कारोबारियों के लिए ई-ईनवायस अनिवार्य हो जाएगा ।जिनका टर्न ओवर लगभग 50 करोड़ से ऊपर है ।
अन्य नियमों को भी जान लें :-
* जिन लोगों की उम्र 75 वर्ष या इससे अधिक है ,उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा ।
* एक अप्रैल 2021 से यदि आप EPF में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा कराते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सबल होगा ।
* आम टैक्सपेयर्स को अब एक अप्रैल 2021 से pre field ITR form मुहैया करवाया जाएगा ।
* एक अप्रैल 2021 से डिविडेंड के पेमेंट या घोषणा के बाद डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी ।
* इक्विटी शेयर पर एक लाख रुपये तक के लॉग टर्म कैपिटल गैन्स को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है ।
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