हाल ही में बैक ने सुचना जारी की है ,कि अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड ले, नहीं तो इतना लगेगा जुर्माना ।
पेन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम अवधि मात्र दो दिन शेष है । 31 मार्च तक अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से जोड ले ।नहीं तो पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा ।
साथ-साथ 1000 ₹ का जुर्माना भी भरना पड सकता है, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने कई बार अंतिम तिथि बढाई है ।
आपको ज्ञात हो कि फिलहाल सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित करते हुए सरकार ने एक नया सेक्शन 234 H जोड़ा गया है ।
सेक्शन 234 के तहत यदि आप आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं ,तो आपको 1000 ₹ का जुर्माना भरना पड़ेगा और पैन कार्ड अवैध घोषित हो जाएगा ।
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