लगभग सात वर्ष पहले की बात है, मित्रों के साथ घर के सामने सुबह टहल रहे 9 साल के बच्चे को 2014 में पालतू कुत्ते ने काट लिया था ।
कुत्ते ने बच्चे के गर्दन, पैरों और कंधे पर काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था ।इस घटना के 7 वर्ष बाद कोर्ट ने कुत्ते के मालिक को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है ।कोर्ट ने 50,000 ₹ का दंड भी लगाया है ।
कोर्ट ने कहा कि दोषी डॉ संगीता विजय बालकोटे जुर्माने की राशि बच्चे की मां सोनल नंदकुमार बडकुले को दें ।कोर्ट ने कहा आरोपी की लापरवाही के कारण कुत्ते के काटने से संक्रमण के कारण आज तक पीड़ित का जीवन खतरे में है ।
इसलिए सजा से पीड़ित को न्याय मिलेगा ।कोर्ट ने चेतावनी भी दी यदि दोषी ने पीड़ित को मुआवजा राशि नहीं दिये तो उसे छ: महीने और जेल भुगतानी पड़ेगी ।
यदि आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो संभल जाए ।कुत्ते को टीका लगवाए ।यदि कुत्ते के काटने पर संक्रमण होता है तो पूरी जिम्मेदारी मालिक को वहन करना पड़ेगी ,जेल भी होगी ...
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