हाल ही में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया गया है । शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि यहां-वहां थूकने या गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपये का दंड लगेगा ।
रेलवे ने कहा कि बिना मास्क स्टेशन परिसर या ट्रेन में रहने से सैकड़ों लोगों को कोरोना हो सकता है । इसी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है ।
स्टेशन परिसर और ट्रेन में मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई है । नहीं तो देना पडेगा 500 रुपये का दंड ।
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